महिलाओं व लडिय़ों के सशक्तिकर्ण व उपलब्धियों का प्रतीक है महिला दिवस

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यमुनानगर, 7 मार्च (डा. आर. के. जैन):
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव कीर्ति वशिष्ठ ने जानकारी देते हुये बताया कि जिला एवं सत्र न्यायधीश माननीय आर. सी. डिमरी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आज 8 मार्च को जिला न्यायलय में आयोजित की जा रही है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत पूरे भारत में समय समय पर आयोजित की जाती है। इसमें सभी प्रकार के सन्धि योग्य, लम्बित वाद, प्री-लोटोगेशन, शमनीय अपराधिक वाद, दुर्घटना वाद, परिवार वाद, वन वाद, मापतौल वाद, श्रम वाद, बैंक ऋण वाद, सर्टीफिकेट वाद, दूरसंचार बिल वाद, मोटर दुर्घटना दावा वाद, उपभोक्ता फोरम वाद एवं चैक बाउंस वाद आदि का निपटारा नि:शुल्क किया जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, कानूनी साक्षरता की जानकारी देना विवाद निपटारे के लिए वैकल्पिक समाधानों को प्रोत्साहन देना तथा अपराध पीडि़त व्यक्तियों को मुआवज़ा दिलवाना आदि है। सबसे बड़ी बात कि यहां किये गये फैसले के विरूद्ध कहीं अपील नहीं की जा सकती है। लोक अदालत में उन सभी दीवानी व फौजदारी मुकद्दमें जो कि आपसी सुलह के योग्य है उनका निपटारा किया जाता है जो मुकद्दमें किसी न्यायालय में लम्बित है लोक अदालत में भेजा जा सकता है। उन्होंने आगे बताया कि आज 8 मार्च को जिला न्यायलय में आयोजित की जा रही है।
फोटो नं. 3 एच.
जानकारी देती मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कीर्ति वशिष्ठ……………..(डा. आर. के. जैन)

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