कांग्रेस नेता व वरिष्ठ पार्षद टीकम जैन के ​खिलाफ दायर याचिका खारिज

0
57

बूंदी. कांग्रेस नेता एवं वरिष्ठ पार्षद टीकम जैन के ​खिलाफ यहां दायर चुनाव याचिका सुनवाई के बाद न्यायालय जिला न्यायाधीश ने खारिज कर दी है। साथ ही उन्हें 25 हजार रुपए हर्जे की रा​शि देने के याचिका कर्ता नितेश पाण्डेय को आदेश दिए हैं। यह रा​शि एक माह में अदा करनी होगी। उक्त अव​धि में हर्जे की रा​शि नहीं देने पर वरिष्ठ पार्षद जैन वसूली के लिए स्वतंत्र होंगे। साथ ही 25 हजार रुपए लिटिगेंट वेलफेयर फंड खाते में जमा कराकर रसीद कोर्ट को पेश करनी पड़ेगी। यह निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।
प्रकरण के अनुसार बूंदी के नैनवां रोड निवासी नितेश पाण्डेय ने कोर्ट में वरिष्ठ पार्षद टीकम जैन, ​शिवराज सिंह, जिला निर्वाचन अ​धिकारी एवं चुनाव रिटर्निंग अ​धिकारी के ​खिलाफ नगर परिषद चुनाव 2021 को लेकर याचिका दायर की थी। नितेश पाण्डेय ने पार्षद टीकम जैन का 28 जनवरी 2021 को जारी परिणाम शून्य घो​षित करने की याचिका लगाई थी। टीकम जैन ईवीएम से मतों की गणना के बाद बैलेट मतपत्रों की गिनती के बाद अपने प्रतिद्वंद्वी से बराबर हो गए थे। इसके बाद निर्णय पर्ची से हुआ, जिसमें पार्षद टीकम जैन विजयी घो​षित किए गए थे। पाण्डेय ने इस प्रक्रिया पर याचिका में सवाल खड़े किए थे। उन्होंने निर्वाचन विभाग की ओर से निकाली गई लॉटरी पर कई मन गढ़ंत सवाल लगाए। साथ ही पार्षद बने टीकम जैन पर चुनाव में धन बल, बाहुबल का उपयोग करने के आरोप लगाए थे। शराब बांटने, नोट बांटने, चुनाव जीतने के लिए फर्जी मतदान का भी आरोप लगाया था। बाद में टीकम जैन चुनाव में विजयी रहे थे। इस चुनाव को नितेश पाण्डेय जो की निर्देलीय मैदान में थे, उन्होंने याचिका के मार्फत चुनाव को शून्य घो​षित करने की मांग की थी। सुनवाई बाद न्यायालय ने दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई की गई। न्यायालय ने नितेश पाण्डेय की ओर से दायर याचिका में दिए गए तथ्यों को कोर्ट ने गलत माना है। पाण्डेय ने अपनी याचिका को बल देने के लिए गलत तथ्य याचिका में शामिल किए गए। वो कोई साक्ष्य भी कोर्ट में पेश नहीं कर पाए। उक्त मामले टीकम जैन की पैरवी अधिवक्ता संजय कुमार जैन एवं कैलाश चन्द गुप्ता ने की।

मुझे माननीय न्यायालय पर पूरा भरोसा था। मैने चुनाव पूरी ईमानदारी और बूंदी शहर की जनता के हित में लड़ा था। चुनाव के दौरान याचिका दायर करने वाला नितेश उर्फ संजय पाण्डेय खुद मतगणना कक्ष में मौजूद था। उसकी आंखों के सामने लॉटरी हुई। बावजूद उसने न्यायालय में झूठे तथ्य पेश किए। न सिर्फ न्यायालय का समय खराब किया ब​ल्कि मेरी छवि खराब करने का प्रयास किया। लेकिन सच्चाई की जीत हुई। झूठे व्य​क्ति को सजा मिले इसके लिए कोर्ट में अपील करेंगे।

रविन्द्र काला जेन गजट संवाददाता बूंदी

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here