अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिये सरकार द्वारा चलाई जा रही है छात्रवृति योजना

0
6

यमुनानगर, 8 मई (डा. आर. के. जैन):
पूर्व प्राचार्य सुरेश पाल ने अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिये सरकार द्वारा चलाई जा रही छात्रवृति योजना के संबंध में जानकारी देते हुये बताया कि अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों विद्यार्थियों के लिये सरकार द्वारा वर्ष 2006 में अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप योजना का आरम्भ किया था। उन्होंने बताया कि इस योजना की नीति समन्वय, मूल्यांकन एवं रूपरेखा अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिये बनाई गई है। अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप का उद्देश्य मेधावी अल्पसंख्यक छात्रों को बेहतर उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करना व स्कूली शिक्षा पर उनके वित्तीय बोझ को कम करना है, जिससे वह उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकें और देश का नाम रौशन कर सके। उन्होंने आगे बताया कि अल्पसंख्यक समुदाय में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन व पारसी शामिल है। सरकार द्वारा 2022-23 से आई. टी. ई. एक्ट के अंतर्गत कक्षा पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों को निशुल्क शिक्षा दिये जाने का प्रावधान किया गया है। छात्रवृति योजना की पात्रता, लाभ, नियम व शर्तों के बारे में बताते हुये उन्होंने कहा कि नौवीं व दसवीं कक्षा के लिए प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप प्राप्त करने लिए पारिवारिक आय एक लाख रुपये वार्षिक है, टैकनिकल व वोकेशनल कोर्स के लिये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए पारिवारिक आय सीमा 2 लाख प्रति वर्ष है, इससे आगे की पढ़ाई के केवल मेधावी छात्र जो यू. जी. व पी. जी. की पढ़ाई करने के लिए पारिवारिक आय ढाई लाख प्रतिवर्ष की सीमा सरकार द्वारा रखी गई है। उन्होंने आगे बताया कि इन सभी विषयों की जानकारी के लिये विभाग की वेबसाइट पर सम्पर्क कर सकते है।
फोटो नं. 1 एच.
जानकारी देते सुरेश पाल…………….(डा. आर. के. जैन)

राष्ट्रीय लोक अदाल 10 मई को
बिना शुल्क व समय की बचत करते हुये निपटाए जाएंगे मुद्दे- सी. जे. एम.
यमुनानगर, 8 मई (डा. आर. के. जैन):
हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी जिलों में न्यायिक परिसरों के अंदर स्थाई लोक अदालतों का गठन किया गया है। इन अदालतों का उद्देश्य आम जनता को त्वरित, सुलभ और नि:शुल्क न्याय प्रदान करना है, विशेषकर उन मामलों में जो जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित हैं। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुमित्रा कादियान ने बताया कि 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन अदालतों में परिवहन, टेलीफोन, डाक सेवाएं, आवास एवं संपदा, जन स्वच्छता, अस्पताल, बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं, बीमा, विद्युत, जल आपूर्ति, शिक्षा जैसी सेवाओं से जुड़े विवादों का निपटारा किया जायेगा। इन सेवाओं से संबंधित कोई भी विवाद बिना किसी शुल्क के निपटाया जायेगा। उन्होंने बताया कि स्थाई लोक अदालतों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक करोड़ रुपये तक के विवादों का निपटारा किया जा सकता है। इन अदालतों में मुकदमा दर्ज किए बिना भी विवादों का समाधान संभव है। यदि किसी को अधिक जानकारी की आवश्यकता हो, तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकता है 01732-220840 पर कॉल करके सहायता प्राप्त कर सकता है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here