ऊर्जा उद्योग की समस्याओं के निराकरण हेतु श्रीमान प्रधानमंत्री महोदय ऊर्जा मंत्री भारत सरकार के नाम जिलाधीश को सोपा ज्ञापन

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ऊर्जा उद्योग की समस्याओं के निराकरण हेतु श्रीमान प्रधानमंत्री महोदय ऊर्जा मंत्री भारत सरकार के नाम  जिलाधीश को सोपा ज्ञापन

आज दिनांक 27 सितंबर 2023 को अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ के आह्वान पर भारत के प्रत्येक  जिलों  में जिलाधीश महोदय को श्रीमान प्रधानमंत्री भारत सरकार ऊर्जा मंत्री भारत सरकार के नाम  ऊर्जा उद्योग की समस्याओं के निराकरण हेतु एक ज्ञापन सोपा गया

श्री विनीत कुमार जैन कार्यकारिणी सदस्य अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ ने बताया कि भारतीय मजदूर संघ की औद्योगिक इकाई अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ की दिनांक 5 6 अगस्त 2023 को एर्नाकुलम में संपन्न राष्ट्रीय कार्य समिति बैठक में विद्युत सुधार अधिनियम 2003 वह संशोधन बिल 2022 पर विस्तृत विमर्श के साथ ही ऊर्जा क्षेत्र की वर्तमान दशा एवं कामगारों की समस्याओं पर गंभीर चर्चा कर निर्णय लिया गया कि इस और सरकार का ध्यान आकर्षण हेतु 27 सितंबर 2023 को ज्ञापन प्रेषित कर निराकरण हेतु निवेदन किया जावे    तदानुसार देश के सभी जिलों मुख्यालय में जिलाधीश के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया गया है
तत्संबंध में निवेदन  है कि निम्नलिखित समस्याओं मांगों एवं सहानुभूति पूर्वक विचार कर विस्तार चर्चा हेतु अखिल अखिल भारतीय विद्युत महासंघ के प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रित किया जाये ताकि देश हित उद्योग हित कर्मचारी हित मे तथ्यपरक समाधान किया जाना संभव हो सके
1) सभी राज्य विद्युत निगम में एक अप्रैल 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना लागू किया जावे 2) विद्युत क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्तों को संरक्षण प्रदान करने के लिए की त्रिपक्षीय अनुबंध अनिवार्य किया जावे 3) विद्युत वितरण के क्षेत्र में सब लाइसेंस व्यवस्था समाप्त की जावे साथ ही विद्युत वितरण उत्पादन एवं प्रसारण के क्षेत्र में अंधाधुंध निजीकरण पर रोक लगाई जावे 4) समूचे देश में विद्युत क्षेत्र के लिए एक देश एक ग्रिड की तर्ज़ पर एक टेरिफ    एक वेतन समाज सेवा शर्तें लागू की जावे 5) समान काम का समान वेतन लागू किया जावे 6) केंद्र एवं राज्य  सरकार के बीच संयुक्त उपक्रम बनाकर विद्युत क्षेत्र को मजबूत किया जावे 7) ऊर्जा मंत्रालय के अपीली अथॉरिटी में श्रमिक प्रतिनिधियों को शामिल किया जावे ऊर्जा मंत्रालय अंतर्गत त्रिपक्षीय समिति को अस्तित्व में लाते हुए श्रमिक प्रतिनिधि को नामांकित किया जावे 8) गैर परंपरागत ऊर्जा के क्षेत्र में संवेदनशीलता देश की सुरक्षा एवं सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए निजी क्षेत्रो की निवेश पर पूरी तरह से रोक लगाई जावे राज्य व केंद्रीय उत्पादन प्रसारण वितरण निगमो शतप्रतिशत सरकारी निवेश किया जावे 9) विभिन्न श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग प्रकार से दिए जा रहे विद्युत छूट से उत्पन्न परिणाम एवं इसमें सुधार की संभावनाओं को तलाशा जाना चाहिए विद्युत सुधार अधिनियम 2003 की धारा 65 के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा वर्ग विशेष के लिए दी जाने वाली किसी भी प्रकार की छूट की संपूर्ण राशि अग्रिम तौर पर जमा करनी होगी लेकिन इसका पालन नहीं किया जा रहा है अतः विद्युत सुधार अधिनियम 2003 की धारा 65 का अनुपालन सुनिश्चित कर राज्य विद्युत निगमन को वित्तीय संरक्षण प्रदान किया जाये
इस ज्ञापन के माध्यम से अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ श्रीमान प्रधानमंत्री  ऊर्जा मंत्री भारत सरकार से निवेदन करता है कि उपरोक्त बिंदुओं पर गंभीरता पूर्वक विचार कर आप सब सुधार करने हेतु ऊर्जा विभाग को निर्देशित करने की कृपा करेंगे साथी उपरोक्त विषयों पर चर्चा हेतु अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ के प्रतिनिधि मंडल को आमंत्रित करने की कृपा करेंगे
ज्ञापन देने के दौरान विनित  कुमार जैन डिस्कॉम कार्यकारी अध्यक्ष नरेश कुमार शर्मा जिला अध्यक्ष राजेंद्र कुमार शर्मा संगठन मंत्री पंकज जांगिड़ संयुक्त महामंत्री सोमदत्त ओझा जितेंद्र यादव अमरचंद पथरिया निर्मल शर्मा अनुराग त्यागी टीकम सुरेश जांगिड़ दीपिका मकवाना नेहा सुमन मीणा स्वाती मित्तल राजेंद्र शर्मा लक्ष्मीकांत नरेंद्र सिंह देवेंद्र सक्सेना  सैकड़ो कर्मचारी मौजूद रहे

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